
9 फरवरी के शाम 5 बजे से 11 फरवरी के मतदान समाप्ति तक मदिरा बिक्री प्रतिबंधित
सारंगढ़ बिलाईगढ़/ जिले के नगर पंचायत के अध्यक्ष तथा पार्षद के आम निर्वाचन के दौरान मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व 9 फरवरी की संध्या 5 बजे से 11 फरवरी को मतदान समाप्ति तक छत्तीसगढ़ के सभी जिले के मदिरा दुकानों में मदिरा बिक्री पर प्रतिबंध रखने के लिए आबकारी विभाग ने सभी कलेक्टर को पत्र जारी किया है।

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