
पिछड़ा वर्ग के आरक्षण कटौती के विरोध में ओबीसी संयोजन समिति ने मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया
मुख्यमंत्री के नाम एस डी एम धमतरी को सौंपा ज्ञापन
रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत एवं नगरीय निकाय चुनाव में पूर्व से दी जा रहीं ह्रक्चष्ट आरक्षण को समाप्त करने के लिए अवैधानिक तरीके से प्रक्रियाओं का पालन किए बिना ही शड्ढष् को आरक्षण प्रदान करने वाली पंचायत राज अधिनियम के धारा 129(ड.) की उपधारा (03) को लोप करके आरक्षण रोस्टर जारी किया है, जिससे छत्तीसगढ़ के अधिकांश जिलों में ओबीसी आरक्षण समाप्त हो गई है।
जिन क्षेत्र में ओबीसी की आबादी 50त्न है वहां तो ओबीसी आरक्षण को समाप्त किया ही गया है, जिन क्षेत्रों में ओबीसी की आबादी50त्न से 100त्न है वहां भी ओबीसी आरक्षण को समाप्त कर अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के लिए आराक्षित कर दिया गया है जिसके कारण ओबीसी समाज में काफी आक्रोश व्याप्त है, ओबीसी वर्ग के जनप्रतिनिधि, सामाजिक प्रमुख एवं आम जन अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं 7 जो किसी बड़ी जन संघर्ष की और संकेत दे रहा है 7
अत: माननीय महोदय से सादर निवेदन है कि वर्तमान पंचायती राज अधिनियम में की गई संशोधन एवं जारी नई आरक्षण रोस्टर को निरस्त करते हुए पूर्व आरक्षण रोस्टर के आधार पर ओबीसी वर्ग को भी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की तरह ही आबादी के अनुपात में बराबर हिस्सेदारी देने वाली आरक्षण रोस्टर के आधार पर त्रिस्तरीय पंचायत एवं नगरीय निकाय चुनाव करवाने की कृपा की जावे, अन्यथा की स्थिति में ओबीसी समाज के द्वारा इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का बहिष्कार किया जाएगा।

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