
कलेक्टर गोयल ने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की ली बैठक
नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन कार्यक्रम की दी जानकारी
रायगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा उपरांत कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन कार्तिकेया गोयल ने आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को जिला अंतर्गत सभी नगरीय निकाय एवं जनपद पंचायत क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील एवं निर्वाचन कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी दी। इस दौरान पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल, सीईओ जिला पंचायत जितेन्द्र यादव उपस्थित रहे।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी गोयल ने कहा कि नगरीय निकाय हेतु 01 महापौर, 06 अध्यक्ष एवं 141 पार्षद पद के लिए निर्वाचन प्रक्रिया होनी है। जिसके लिए 22 जनवरी से 28 जनवरी 2025 तक नाम निर्देशन लिया जाएगा। इसी प्रकार 29 जनवरी को संवीक्षा तथा 31 जनवरी को अभ्यर्थी नाम वापसी एवं प्रतीक चिन्ह आवंटन प्रक्रिया की जाएगी। इसके पश्चात 11 फरवरी को मतदान तथा 15 फरवरी 2025 को मतगणना एवं परिणामों की घोषणा की जाएगी। नगरीय निकाय निर्वाचन में 1 लाख 95 हजार 336 मतदाता शामिल होंगे।
कलेक्टर कार्तिकेया गोयल ने त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि जिला पंचायत सदस्य 18, जनपद सदस्य के 159, सरपंच 550 एवं पंच के 7497 पदों के लिए निर्वाचन प्रक्रिया की जाएगी। जिसके 27 जनवरी से 3 फरवरी 2025 तक नाम निर्देशन, 4 फरवरी को संवीक्षा, 6 फरवरी को अभ्यर्थी द्वारा नाम वापसी एवं प्रतीक चिन्ह का आबंटन किया जाएगा। त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन में मतदान तीन चरणों में संपन्न होगा। जिसमें 17 फरवरी 2025 को प्रथम चरण में जनपद पंचायत रायगढ़ एवं पुसौर, दूसरे चरण 20 फरवरी 2025 को जनपद पंचायत खरसिया एवं धरमजयगढ़ तथा तृतीय चरण 23 फरवरी को जनपद पंचायत तमनार, लैलूंगा एवं घरघोड़ा का मतदान प्रक्रिया संपन्न होगी। जिसमें 6 लाख 75 हजार 505 मतदाता निर्वाचन प्रक्रिया में शामिल होंगे।
कलेक्टर गोयल ने बताया कि नगरीय निकाय में ईवीएम मशीन एवं त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन मत पेटी के माध्यम से मतदान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि नगरीय निकाय के निर्वाचन के लिए पर्याप्त ईवीएम मशीनें उपलब्ध है। इस दौरान उन्होंने ईसीआई की अधिसूचना की भी जानकारी भी दी। इस दौरान पंकज कंकरवाल, अनिल शुक्ला, प्रिंकल दास, इनोसेंट कुजूर, सैयद शाहबाज रिजवी, राजेंद्र एक्का एवं गोपाल बापोडिय़ा, अपर कलेक्टर रवि राही, संयुक्त कलेक्टर राकेश कुमार गोलछा, डिप्टी कलेक्टर समीर बड़ा सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
इन कक्षों में होगी नाम निर्देशन की प्रक्रिया
कलेक्टर कार्तिकेया गोयल ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को नाम निर्देशन प्रक्रिया की जानकारी देते हुए बताया कि 22 जनवरी से नगरीय निकायों के लिए नाम निर्देशन प्रारंभ हो जाएगी। रायगढ़ नगर निगम अंतर्गत महापौर के नाम निर्देशन हेतु क्रमांक 2, इसी प्रकार पार्षद हेतु वार्ड क्रमांक 1 से 12 तक के लिए कक्ष क्रमांक 30, वार्ड क्रमांक 13 से 24 के लिए कक्ष का क्रमांक 37, वार्ड क्रमांक 25 से 36 के लिए कक्ष क्रमांक 14 तथा वार्ड क्रमांक 37 से 48 के लिए कक्ष क्रमांक 16 को नाम निर्देशन कक्ष बनाया गया है। यह प्रक्रिया प्रात: 10.30 बजे से अपराह्न 3 बजे तक की जाएगी। नाम निर्देशन प्रक्रिया शासकीय अवकाश के दिनों में नहीं होगी।
स.क्र./92/ भूपेश फोटो..4 से 6 तक
नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन के संबंध में जिला स्तरीय अधिकारियों को दिया गया प्रशिक्षण
रायगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग, रायपुर के द्वारा 20 जनवरी 2025 को नगरीय निकाय/त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के लिये कार्यक्रम जारी किये जाने के साथ ही जिले के नगरीय क्षेत्र/त्रिस्तरीय पंचायत क्षेत्र में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो चुकी है। इसी तारतम्य में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कार्तिकेया गोयल के निर्देशन में आयुक्त नगर निगम बृजेश सिंह क्षत्रिय द्वारा नगरीय निकाय निर्वाचन/ त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2024-25 की कार्यवाही संपन्न होते तक जिले में निर्वाचन प्रक्रिया निर्विघ्न निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने हेतु सभी शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आदर्श आचरण संहिता से संबंधित आवश्यक निर्देशों की जानकारी दी गई। जिसके अंतर्गत सभी शासकीय अधिकारी कर्मचारी को निर्वाचन अवधि के दौरान निष्पक्ष रहना है। चुनावी सभा की अनुमति के संबंध में विभिन्न दलों के बीच भेदभाव न किया जाए। इस अवसर पर संयुक्त कलेक्टर डॉ.प्रियंका वर्मा, डिप्टी कलेक्टर धनराज मरकाम सहित जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।
छत्तीसगढ़ संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, विश्राम गृह तथा अन्य स्थानों में शासकीय आवास का उपयोग करने संबंधी शर्तों, आम सभा, मंत्री गणों के चुनावी दौरे, अनुदान स्वीकृति, शिलान्यास अथवा उद्घाटन आदि पर प्रतिबंध एवं आवश्यक निर्देशों की जानकारी जिला मास्टर ट्रेनर राजेश डेनियल द्वारा दी गई। 22 जनवरी से आरंभ हो रहे हैं नगरीय निकायों के नामांकन पत्र दाखिले से संबंधित दायित्व एवं प्रक्रिया की पूरी जानकारी भी इसी क्रम में जिले के सभी नगरीय निकायों के रिटर्निंग एवं सहायक रिटर्निग अधिकारियों तथा उनकी टीम के सदस्यों को प्रदान की गई।

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