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जिला, जनपद और ग्राम पंचायत सदस्य के नामांकन की अंतिम तिथि 3 फरवरी

सारंगढ़ बिलाईगढ़। त्रिस्तरीय पंचायत आम चुनाव अंतर्गत जिले में जिला, जनपद और ग्राम पंचायत के सदस्य, सरपंच और पंच के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 03 फरवरी 2025 निर्धारित है। ऐसे में सभी अभ्यर्थियों के लिए यह दिन बहुत व्यस्त और चुनौतीपूर्ण होगा। इसके लिए आवश्यक जानकारी अभ्यर्थी के लिए मददगार साबित होगा।

नाम निर्देशन का समय
नाम निर्देशन पत्र कार्यकारी दिनों में 10.30 बजे पूर्वान्ह से 3 बजे अपरान्ह के बीच प्रस्तुत किये जा सकते है। नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने के लिए नियत आखरी तारीख को 3 बजे अपरान्ह तक जो भी अभ्यर्थी या उसका प्रस्तावक रिटर्निंग आफिसर के कक्ष में उपस्थित हो चुका हो उससे नाम निर्देशन पत्र ग्रहण किया जाएगा।

अभ्यर्थी की योग्यता : किसी वार्ड या निर्वाचन क्षेत्र से अभ्यर्थी होने के लिए मूल अर्हताओं में से एक अर्हता यह है कि अभ्यर्थी का नाम संबंधित पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले किसी ग्राम की निर्वाचक नामावली (मतदाता सूची) में पंजीकृत हो तथा उसकी आयु 21 वर्ष से कम न हो। उसका नाम् मतदाता के रूप में उस ग्राम पंचायत के किसी भी वार्ड में पंजीकृत हो, परंतु उसका प्रस्तावक उसी वार्ड का मतदाता होना चाहिए जिससे वह चुनाव लड़ना चाहता है। सरपंच अभ्यर्थी और उसका प्रस्तावक संबंधित ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले किसी भी गाँव का मतदाता हो सकता है। इसी प्रकार जनपद या जिला पंचायत के सदस्य के लिए अभ्यर्थी और उसका प्रस्तावक संबंधित जनपद या जिला पंचायत के अंतर्गत आने वाली किसी भी ग्राम पंचायत का मतदाता हो सकता है। चुनाव लड़ने के इच्छुक व्यक्ति को ऐसी किसी निरर्हता से मुक्त होना चाहिए जो छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 36 में उल्लिखित है। जो व्यक्ति मतदाता के रूप में किसी निरर्हता से ग्रस्त है, वह किसी अभ्यर्थी का प्रस्तावक भी नहीं हो सकता।

निक्षेप राशि : नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने के लिये प्रत्येक उम्मीदवार के लिए यह आवश्यक है कि वह निर्धारित धनराशि निक्षेप के रूप में पहले सक्षम अधिकारी के पास जमा कराए। किसी वार्ड के पंच के मामले में 50 रूपये, किसी ग्राम पंचायत के सरपंच के मामले में 1000 रूपये, किसी जनपद पंचायत के सदस्य के मामले में 2000 रूपये, किसी जिला पंचायत के सदस्य के मामले में 4000 रूपये निर्धारित है, परन्तु जहा कोई अभ्यर्थी महिला हो या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या पिछडा वर्ग का सदस्य हो, वहां इस नियम के अधीन उसे उपरोक्त धनराशि का केवल आधा भाग प्रतिभूति (निक्षेप) के रूप में जमा करना होगा। प्रतिभूति राशि या तो नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करते समय रिटर्निंग आफिसर के पास या नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने के लिए अधिकृत सहायक रिटर्निग आफिसर के पास नकद जमा कराई जा सकती है।

आवश्यक दस्तावेज: अभ्यर्थी और प्रस्तावक का मतदाता परिचय पत्र के साथ 10 पासपोर्ट फोटो, आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, पांचवी आठवीं दसवीं की अंकसूची जिसमें जन्मतिथि अंकित हो, अभ्यर्थी के बैंक खाता की संपूर्ण जानकारी, जमीन जायदाद की जानकारी रखनी चाहिए। इन सभी की ओरिजनल और फोटोकॉपी साथ में रखनी चाहिए। इसी प्रकार अभ्यर्थी और प्रस्तावक को पद के अनुरूप ग्राम पंचायत के सचिव से, जनपद और जिला पंचायत के सीईओ से एनओसी (अदेय) प्रमाण पत्र अनिवार्य है, अर्थात कोई भी टैक्स या अन्य बकाया नहीं है। जिले में जिला पंचायत का स्थापना मुख्यालय सारंगढ़ में हो चुकी है और सीईओ इंद्रजीत बर्मन की पदस्थापना भी हो चुकी है।

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